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उत्तर प्रदेश

वुजूखाने का सर्वे कराने की अपील खारिज, जिला अदालत के फैसले को HC में चुनौती देगा मंदिर पक्ष 

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Gyanvapi Case

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वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में (शिवलिंग को छोड़कर) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI) सर्वे कराने की वादिनी राखी सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को खारिज कर दिया। अदालत ने गुरुवार को पिछली सुनवाई में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने कहा कि आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। यह भी कहा कि जिला जज के आदेश से स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वुजूखाने को सील करने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि उसे संरक्षित करने को कहा था। जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाया गया है, उसे विधिवत संरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।

जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी के एएसआइ सर्वे के अपने आदेश में भी उस विशेष क्षेत्र को सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा था। ऐसे में वुजूखाने के एएसआइ सर्वे का आदेश देना उचित नहीं है। मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे की पांच वादी महिलाओं में एक राखी सिंह की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश पर वुजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को अपने आदेश में वुजूखाने को संरक्षित व सुरक्षित रखने को कहा है, न कि सील करने को। ऐसे में शिवलिंग को छोड़कर पूरे वुजूखाने का एएसआइ सर्वे कराने का आदेश दिया जाए। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने इस पर आपत्ति दाखिल करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वुजूखाना को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। उसमें मिली आकृति के स्वरूप का अभी निर्धारण नहीं हुआ है कि वह शिवलिंग है या फव्वारा। इसलिए प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य नहीं है।

जिला अदालत ने ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मूल मुकदमे समेत अन्य नौ मुकदमों की सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है। वहीं, ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से वकील अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी में मिले ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर के पूजा-पाठ की अनुमति देने की मांग की गई है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 नवंबर तय की है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के हाथरस से हत्या की सनसनीखेज वारदात, चचेरे भाई ने दो मासूम बहनों की गला रेतकर की हत्या

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हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हाथरस कोतवाली सदर क्षेत्र के आशीर्वाद धाम कॉलोनी में रिश्ते के भतीजे ने अपने साथी के साथ मिलकर टीचर चाचा और उनके परिवार पर हमला किया। उसने टीचर चार की दो बेटियों का गला रेतकर हत्या कर दी। 7 वर्षीय मासूम और उसकी बहन की चचेरे भाई ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। बचाव करने पहुंची चाची और बीमार चाचा पर भी युवक ने हमला किया।

खाना खाकर सभी लोग सो गए

दरअसल, छोटे लाल गौतम धाम कॉलोनी में रहते हैं। वो मीतई स्थित जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। साल 2018 में छोटे लाल पैरालाइज्ड हो गए। उनके घर पर उनके रिश्ते का भतीजा विकास अक्सर आया जाया करता था। 22 जनवरी की रात करीब 9:00 बजे छोटे लाल गौतम का रिश्ते का भतीजा अपने एक साथी के साथ घर आया। खाना खाकर सभी लोग सो गए।

हल्ला करने पर आरोपी फरार हुए

आरोप है कि रात करीब 1:00 बजे रिश्ते के भतीजे विकास ने अपने साथी के साथ मिलकर छोटे लाल गौतम की दोनों बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर कर हत्या कर दी। इसके साथ ही छोटे लाल गौतम और उनकी पत्नी गौरी गौतम पर भी हमला बोल दिया। पत्नी के शोर करने पर विकास और उसका साथी फरार हो गया।

घटना की जानकारी होने पर एसपी हाथरस, एसएसपी और सीओ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक दोनों बहनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि इस मामले मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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