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महाराष्ट्र: विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर से पहले फैसला करने का SC ने दिया निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को आदेश दिया कि वह 31 दिसंबर या उससे पहले अयोग्यता प्रस्ताव पर लंबित याचिकाओं का निपटारा करें। साथ ही, कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में की जाएगी।
फरवरी 2024 तक मांगा गया था समय
दरअसल, इस याचिका में शिवसेना के शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि वह 29 फरवरी, 2024 तक अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा कर देंगे। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मामले के निपटारे की धीमी गति पर असंतोष जताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से दिया आदेश
सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “बीच में विधानसभा सत्र, दिवाली और क्रिसमस की छुट्टी के चलते विलंब होगा। फिर भी वह 31 जनवरी तक निपटारे की कोशिश करेंगे। इस पर CJI ने कहा, “कार्यवाही 31 दिसंबर तक ही पूरी होनी चाहिए, इसे लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता।”
10वीं अनुसूची का किया जिक्र
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं में देरी के लिए प्रक्रियात्मक उलझनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है, “हम चिंतित हैं कि दसवीं अनुसूची की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए।” मालूम हो कि दसवीं अनुसूची राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए बनाई गई है।
पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, “प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण याचिकाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही 31 दिसंबर, 2023 तक समाप्त की जाएगी और निर्देश पारित किए जाएंगे।”
पहले स्पीकर को लगाई गई फटकार
शीर्ष अदालत ने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके वफादार कई विधायकों की अयोग्यता के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को नकार नहीं सकते हैं।
शिंदे गुट द्वारा भी ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वाले सांसदों के खिलाफ इसी तरह की अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं। शीर्ष अदालत ने 18 सितंबर को स्पीकर को याचिकाओं पर फैसले के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया था।
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महाराष्ट्र के पुणे में 27 वर्षीय युवक को प्यार में मिला धोखा, 370 फीट गहरी खाई में कूदकर दी जान
पुणे। पुणे के चाकन के एक 27 वर्षीय युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते लोनावला की राजमाची घाटी में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक सूर्यकांत रामदयाल प्रजापति का शव 370 फीट गहरी खाई में मिला है.
चौंकाने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने से पहले सूर्यकांत ने सिर्फ दो सेकेंड का वीडियो बनाया और उसे घर पर रखे मोबाइल फोन पर भेजा। इस वीडियो और लोकेशन के जरिए लोनावला शिवदुर्ग की टीम ने पुलिस की मदद से शव की तलाश की है.
पुलिस के मुताबिक, 27 साल के सूर्यकांत प्रजापति का चाकन की एक लड़की से अफेयर चल रहा था. प्रेमी सूर्यकांत को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी दूसरे युवक से अफेयर चल रहा है. इसी शक से परेशान होकर सूर्यकांत 9 अक्टूबर को घर छोड़कर चला गया। उसके बाद वह कभी घर नहीं लौटा. जब सूर्यकांत अगले दिन भी घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने चाकण पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसका पता लगाने की कोशिश की.
पुलिस की तकनीकी जांच के बाद पता चला कि सूर्यकांत की आखिरी लोकेशन लोनावला थी. पुलिस और शिवदुर्ग टीम के सामने सूर्यकांत को ढूंढने की बड़ी चुनौती थी. लोनावला शिवदुर्ग टीम भी इसके आधार पर लोकेशन को एडजस्ट कर रही थी। आख़िरकार यह बात सामने आई कि वीडियो राजमाची का है. साफ है कि वीडियो में पीछे जो हिस्सा दिख रहा है. आख़िरकार फिर से खोज शुरू हुई.
सूर्यकांत का मोबाइल कुछ फीट दूर घाटी में देखा गया। कुछ और नीचे जाने पर शव से दुर्गंध आने लगी। यह तय हो गया कि शव उसका ही है। सूर्यकांत का शव राजमाची घाटी में 370 फीट की ऊंचाई पर मिला. सात दिन बाद सूर्यकांत की खोज हुई। पुलिस का कहना है कि सूर्यकांत ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है. शिवदुर्ग के सुनील गायकवाड़ की टीम को उनका शव मिला. सूर्यकांत द्वारा उठाया गया कदम उनके परिवार के लिए सदमे की तरह है. तो स्थानीयता का भी अंदेशा जताया जा रहा है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. हालाँकि, यह भावना व्यक्त की जा रही है कि प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या करने के बाद एक बार फिर युवक की मानसिक स्थिति और अवसाद पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
बोपदेव घाट के आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा
इस बीच पुणे बोपदेव घाट गैंग रेप मामले के मुख्य आरोपी शोएब अख्तर उर्फ शोएब बाबू शेख का डीएनए टेस्ट होने जा रहा है. शेख के खून, नाखून और थूक के नमूने जांच के लिए न्याय चिकित्सा प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। कल अदालत ने आदेश दिया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को गहन पूछताछ और आगे की जांच के लिए 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा जाए.
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