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महाराष्ट्र: विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर से पहले फैसला करने का SC  ने दिया निर्देश

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Muslim side also got a blow from SC in Shri Krishna Janmabhoomi dispute

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को आदेश दिया कि वह 31 दिसंबर या उससे पहले अयोग्यता प्रस्ताव पर लंबित याचिकाओं का निपटारा करें। साथ ही, कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में की जाएगी।

फरवरी 2024 तक मांगा गया था समय

दरअसल, इस याचिका में शिवसेना के शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि वह 29 फरवरी, 2024 तक अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा कर देंगे। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मामले के निपटारे की धीमी गति पर असंतोष जताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से दिया आदेश

सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “बीच में विधानसभा सत्र, दिवाली और क्रिसमस की छुट्टी के चलते विलंब होगा। फिर भी वह 31 जनवरी तक निपटारे की कोशिश करेंगे। इस पर CJI ने कहा, “कार्यवाही 31 दिसंबर तक ही पूरी होनी चाहिए, इसे लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता।”

10वीं अनुसूची का किया जिक्र

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं में देरी के लिए प्रक्रियात्मक उलझनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है, “हम चिंतित हैं कि दसवीं अनुसूची की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए।” मालूम हो कि दसवीं अनुसूची राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए बनाई गई है।

पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, “प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण याचिकाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही 31 दिसंबर, 2023 तक समाप्त की जाएगी और निर्देश पारित किए जाएंगे।”

पहले स्पीकर को लगाई गई फटकार

शीर्ष अदालत ने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके वफादार कई विधायकों की अयोग्यता के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को नकार नहीं सकते हैं।

शिंदे गुट द्वारा भी ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वाले सांसदों के खिलाफ इसी तरह की अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं। शीर्ष अदालत ने 18 सितंबर को स्पीकर को याचिकाओं पर फैसले के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया था।

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मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 7 राउंड चली गोलियां

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। शनिवार (7 दिसंबर) सुबह बदमाशों ने गोली मारकर एक व्यक्ति (सुनील जैन) की हत्या कर दी। जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, वह बर्तन व्यापारी था।बदमाशों ने 6-7 राउंड फायर कर बर्तन व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या किस वजह से की गई है, इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, यह साफ है कि बदमाश हत्या के इरादे से ही आए थे। उन्हें सुपारी दी गई थी या किसी विवाद के चलते हत्या की गई है। इस बारे में जानकारी नहीं मिली है।

शाहदरा के डीसीपी ने बताया कि फर्श बाजार थाना गोली चलने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पाया कि सुनील जैन पुत्र सुखपाल चंद जैन कृष्णा नगर, दिल्ली उम्र 52 वर्ष गोली लगने से घायल हो गए हैं। वह यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह की सैर के बाद अपने घर लौट रहे थे। बताया गया कि उन्हें एक मोटरसाइकिल में सवार दो लोगों ने गोली मार दी। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है। आगे की जांच जारी है।

अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना

हत्या की वारदात के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना स्थल की फोटो शेयर करते हुए लिखा “अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को जंगल राज बना दिया। चारों तरफ लोग दहशत की जिंददगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।”

 

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