नेशनल
जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में HC के आदेश पर रोक लगाने से SC का इंकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में जान गंवाने वालों के पीड़ित परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक से इनकार कर दिया है, जिसमें आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने के लिए भी रजामंदी दे दी है। यह याचिका राजेश्वरी देवी और अभिनव तिवाड़ी ने लगाई थी। राजेश्वरी देवी के पति ताराचंद सैनी सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुए बम धमाके में मारे गए थे।
अभिनव तिवाड़ी के पिता मुकेश तिवाड़ी ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुए बम धमाके में जान गंवाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ यह याचिका लगी थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की डिविजनल बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में बम ब्लास्ट के आरोपियों ने कैविएट लगा रखी है। इस वजह से उन्हें भी सुना जाएगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आदित्य जैन ने पीड़ितों की ओर से पैरवी की।
जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ‘बरी होने के बाद उन्हें जेल में कैसे रखा जा सकता है?’ वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आदेश के ऑपरेटिव हिस्से पर रोक नहीं लगा सकते। इसके बाद कोर्ट ने 17 मई को अंतरिम राहत पहलू पर विचार करने का फैसला किया है।
इस मामले में थे पांच आरोपी
2019 में निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को दोषी पाया था। सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने चारों दोषियों को दोषमुक्त करते हुए बरी करने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ पीड़ित याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। राज्य सरकार ने भी पांच एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। इन पर 17 मई को सुनवाई होगी। दोषमुक्त और रिहा हुए आरोपियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई थी। बम ब्लास्ट के आरोपियों की ओर से एडवोकेट एम. साईं विनोद, रेहरा खान और चांद कुरेशी ने कोर्ट में पैरवी की।
क्या है पूरा मामला ?
13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे जबकि नौवां बम जिंदा बरामद किया गया था। इन सीरियल बम धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 लोग घायल हुए थे। जयपुर जिला विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
इसके खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को पलटते हुए पुख्ता सबूत के अभाव और जांच में कमजोरियां और कमियां बताते हुए दोषियों को बरी कर दिया।
हाईकोर्ट डिविजनल बेंच ने कहा था कि मामले में जांच एजेंसी को उनकी लापरवाही, सतही और अक्षम कार्यों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मामला जघन्य प्रकृति का होने के बावजूद 71 लोगों की जान चली गई और 185 लोगों को चोटें आईं, जिससे न केवल जयपुर शहर में, बल्कि हर नागरिक के जीवन में अशांति फैल गई।
बेंच ने कहा था पूरे देश में हम जांच दल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक को निर्देशित करना उचित समझते हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय
डोनाल्ड ट्रंप के शपथग्रहण समारोह के लिए भारत को मिला न्योता, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे शिरकत
नई दिल्ली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथग्रहण समारोह के लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्री एस.जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर इसकी पुष्टि की गई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ट्रम्प-वेन्स उद्घाटन समिति की ओर से कई देशों के गणमान्य नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है।
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाले हैं। इसके लिए दुनिया के कई देशों के नेताओं को न्योता मिला है। भारत को भी ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह का न्योता मिला। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
विदेश मंत्रालय की ओर बताया गया है कि ट्रम्प-वेन्स उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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