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प्रादेशिक

बर्थडे पर युवक के पास चुपके से आई मौत, मोबाइल पर बात करते हुए नाले में गिरकर तोड़ा दम

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बर्थडे वाले दिन ही एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक नाले की दीवार पर बैठकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। इस बीच उसका संतुलन बिगड़ा और वो नाले में गिर गया। नाले में पानी भरा होने की वजह से उसकी डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान हरीश बैंसला के रूप में हुई है। वहीं ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में हरीश जान बचाने के लिए हाथ-पाँव मारता हुआ दिखाई दे रहा है।

उधर, सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने हरीश को नाले से निकाला और जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरीश बैंसला अपने परिवार के साथ गांवड़ी में रहता था। परिवार में माता-पिता, पत्नी व बच्चे हैं। वह खजूरी थाने में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) में ऑपरेटर था। परिवार ने बताया कि रविवार को हरीश का जन्मदिन था। शनिवार रात को उसने दोस्तों के साथ पार्टी की थी।

वह रविवार सुबह करीब छह बजे घर के पास गोकलपुर नाले की दीवार पर अकेला बैठा था। अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वह नाले में जा गिरा। डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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