राजनीति
महाराष्ट्र के भाजपा संसाद धनंजय महाडिक ने दिया महिलाओं पर गलत बयान, बुरी तरह फंसे नेता
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भाजपा सांसद धनंजय महाडिक महिलाओं पर दिए बयान के बाद घिर गए हैं। उन्होंने शनिवार को एक सभा में कहा कि ‘लाड़की बहिन योजना’ योजना से 1500 रुपये लेने वाली महिलाएं कांग्रेस की रैली में जाएं तो उनकी फोटो खींचें। हम उनके पैसे बंद करेंगे। अब रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान के लिए माफी मांगी है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने भी महाडिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है। इनमें से कई योजनाएं महिलाओं के लिए भी हैं? भारत के अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग सरकारों के पास भी लोगों के लिए कई योजनाएं हैं। इस साल एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देती है।
लाड़की बहिन योजना का उद्देश्य
महाराष्ट्र की लाड़की बहिन योजना 2024 में शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को एक निश्चित रकम प्रदान करती है। योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है।
नेशनल
शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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