प्रादेशिक
सीएम योगी बोले- बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का कोरोना टेस्ट प्राथमिकता के आधार पर किया जाए
लखनऊ। सीएम योगी ने मंगलवार को कोरोना को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने चिकित्सकों और शोधकर्ताओं का कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके मरीजों की केस हिस्ट्री का गहराई से अध्ययन कर प्रभावी इलाज ढूंढ़ने के प्रयास करने की अपील की है।
सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसे में जरूरी है कि चिकित्सक तथा शोधकर्ता प्रदेश में सफलतापूर्वक उपचारित किये गये रोगियों की केस हिस्ट्री का गहन अध्ययन करते हुए प्रभावी उपचार विधि विकसित करने का प्रयास करें।
योगी ने कोविड-19 के रोगियों की रिकवरी दर को और बेहतर करने के निर्देश देते हुए कहा कि बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमार तथा कमजोर व्यक्तियों की मेडिकल टेस्टिंग प्राथमिकता के आधार पर की जाये। प्रदेश में टेस्टिंग संख्या में लगातार वृद्धि किये जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मेडिकल टेस्ट करके कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है.
रैपिड एन्टीजन टेस्ट के जरिये रोजाना एक लाख टेस्ट, आरटीपीसीआर के माध्यम से 40 से 45 हजार तथा ट्रूनैट मशीन से 2,500 से 3,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशक और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी पुख्ता इंतजाम करें।
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उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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