प्रादेशिक
पत्नी, सास और सालियों से प्रताड़ित शख्स ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी ये बातें
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर से अतुल सुभाष जैसा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मौत को गले लगाने से पहले युवक से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी पत्नी, सास और सालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मृतक ने भारत सरकार से भी कानून में बदलाव लाने की मांग की है। सुसाइड नोट में लिखा है कि अगर ये कानून नहीं बदला तो इसी तरह से महिलाएं इसका दुरुपयोग करती रहेंगे और रोज देश के युवा मरते रहेंगे और उनके परिवार उजड़ते रहेंगे। सुसाइड लेटर लिखने के बाद शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नितिन पडियार ने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा और अपनी दो साली मीनाक्षी,वर्षा शर्मा को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नितिन ने लिखा है कि उसकी पत्नी से उसका तलाक भी हो चुका है जिसके बावजूद वो लगाकर उसे भरण-पोषण के नाम पर पैसों के लिए प्रताड़ित कर रही थी। इसमें उसका साथ मां और उसकी दो बहनें भी दे रही थी। सुसाइट नोट में नितिन ने सभी के नाम का भी जिक्र किया है।
वहीं, नितिन ने अपने सुसाइड नोट में भारत सरकार से भी निवेदन किया है की सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह सिर्फ महिलाओं के लिए है और महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही है। अगर सरकार इस तरह के कानून नहीं बदलती है तो ऐसे कई परिवार उजड़ते रहेंगे। वहीं, नितिन ने युवाओं को भी एक संदेश देते हुए लिखा है कि वह शादी ना करें। अगर वह शादी करते हैं तो पहले एग्रीमेंट करें,उसके बाद शादी करें। साथ ही उसने अपनी मां और परिवार वालों से उसकी मौत पर आंसू नहीं बहाने को भी कहा है। नितिन ने सुसाइट नोट में अपनी मां से उसकी मौत पर आंसू नहीं बहाने की बात भी कही है। उसने लिखा है- मम्मी सुनो, मेरे जाने के बाद तुम रोना मत और ना किसी को रोने देना। अगर तुमलोग मेरे जाने के बाद आंसू बहाया तो मुझे मरने के बाद भी तकलीफ होगी। मम्मी मैं आऊंगा वापस तुम्हारा बेटा बनकर।
ये था विवाद
जानकारी के मुताबिक मृतक नितिन पडियार ने राजस्थान की रहने वाली हर्षा शर्मा से कुछ साल पहले लव मैरिज किया था। मगर शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। इसके बाद उसकी पत्नी मायके में रह रही थी और उसने तलाक के लिए याचिका लगाई थी। परिवार वालों का आरोप है कि नितिन के ससुराल वाले केस में समझौते को लेकर 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इसके चलते नितिन तनाव में था जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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