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नेशनल

मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया

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मुंबई। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद आनन-फानन में उसे हवा में ही दिल्ली के लिए डॉयवर्ट कर दिया है। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले इस विमान की सिक्योरिटी को देखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिली है। विमान दिल्ली में है। यहां पर सभी जरूरी जांच की जा रही है।

इंडिगो के प्रवक्ता ने दी जानकारी

इंडिगो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि मुंबई से मस्कट जाने वाली फ्लाइट 6E 1275 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।प्रोटोकॉल के अनुसार, फ्लाइट को एक अलग खाड़ी में ले जाया गया, और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए, अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई है।

आगे इंडिगो प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई से जेद्दाह जा रही इंडिगो की दूसरी फ्लाइट नंबर 6E 56 को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रोटोकॉल के अनुसार, विमान को एक अलग जगह पर ले जाया गया और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई।

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नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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