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प्रादेशिक

शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, सिवान के DEO निलंबित; करोड़ों की संपत्ति का हुआ था खुलासा

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Siwan Deo Suspended

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सिवान। बिहार के सिवान के धनकुबेर जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मिथिलेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि बीते शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को उनके कई ठिकानों पर निगरानी विभाग द्वारा छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति का पता चला था। इतना ही दिल्ली समेत कई जगहों पर अचल संपत्ति की भी जानकारी मिली थी।

शुक्रवार की सुबह निगरानी की टीम ने घर पर की थी छापेमारी

शुक्रवार की सुबह नौ बजे निगरानी की चार सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ मिलकर सिवान के DEO के घर पहुंचकर छापेमारी की थी। इस दौरान टीम ने उनके आवास की गहनता पूर्वक जांच की थी।

आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

दरअसल, डीईओ सिवान पर केस नंबर 036/23 के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इसी को लेकर निगरानी विभाग ने छापेमारी की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही थी कि रेड पड़ने के तुरंत बाद मिथिलेश कुमार छुट्टी पर चले गए थे। अब शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।

डीईओ मिथिलेश कुमार के 7 बैंक खाते भी सीज किए गए थे

निगरानी विभाग ने डीईओ मिथिलेश कुमार के 7 बैंक खाते भी सीज कर दिए थे। सिवान में 14 लाख कैश, पटना में फ्लैट और प्लॉट, पटना आवास से दो लाख रुपये कैश भी मिले थे। इतना ही नहीं मिथिलेश कुमार ने अपने रिश्तेदारों के नाम भी कई बेनामी संपत्ति खरीद रखी थी।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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