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मुख्य समाचार

उप्र में IT की बड़ी कार्रवाई, 22 जगहों पर छापेमारी; भ्रष्ट अधिकारी रडार पर

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IT raid on Bansal Group

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लखनऊ। उप्र में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई चल रही है। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली समेत 22 जगह पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। यूपी में कई विभागों में कार्यरत करीब डेढ़ दर्जन अधिकारी-कर्मचारी IT की रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि UPICON से जुड़े ठेकेदारों पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के तीन स्थान जनीनगर, फरीदी नगर व गोमती नगर में आयकर के छापेमारी चल रही है।

भ्रष्ट नौकरशाहों और उनके करीबियों पर आयकर विभाग ने दोबारा छापेमारी कर दी। इससे पहले 18 जून को उपायुक्त उद्योग राजेश यादव, मंगलानी ग्रुप और गोल्डन बास्केट फर्म पर छापे मारकर करोड़ों रुपए सीज किए गए थे।

बुधवार को वरिष्ठ नौकरशाहों के करीबी बताए जा रहे राजू चौहान और देशराज के ठिकानों पर कानपुर में छापे मारे गए। लखनऊ समेत 22 जगह छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के सूत्र के मुताबिक करीब एक दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट रडार पर हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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