Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

दिल्ली: पुरानी आबकारी नीति पर लौटी सरकार, अब पूर्व की भांति बिकेगी शराब

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली सरकार ने शहर में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अगस्त से दिल्ली में सरकार पूर्व की तरह फिर से शराब बेचेगी। इससे पहले आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। सरकार इसे अब आगे नहीं बढ़ाएगी। इसका ऐलान दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है।

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को वापस लेने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार ने शराब की बिक्री पर 27 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है मगर वहां शराब बिक रही है। ये लोग ही वहां शराब बिकवा रहे हैं। वहां लोग अवैध शराब पीकर मर रहे हैं।

दूसरी ओर दिल्ली में हमने पिछले साल शराब की नई नीति लागू की। इससे पहले सरकार को आबकारी विभाग से 6 हजार करोड़ का राजस्व मिलता था। नई नीति के तहत साढ़े नौ हजार राजस्व आना था। यानी डेढ़ गुना राजस्व बढ़ना था। उन्होंने कहा इन भाजपा वालों ने हमारी शराब नीति की सफलता को देख इसे बर्बाद करने की योजना बनाई। इन्होंने शराब की दुकान वालों को सीबीआई और ईडी से धमकाना शुरू कर दिया, इससे कई लोग काम छोड़ कर चले गए।

अब जो लोग बचे हैं उन्हें भी ये लोग सीबीआई और ईडी से धमकवा रहे हैं। ऐसे में जो लोग शराब की दुकानें चला रहे हैं, ये लोग भी दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं। एक अगस्त से बड़ी संख्या में लोग काम छोड़कर जा सकते हैं। अब कोई अधिकारी आबकारी नीति 2021-22 को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। जिन दुकानों के टेंडर होने हैं वे भी कोई नहीं कर रहा है।

दिल्ली में पुराने तरीके से ही बिकेगी शराब

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, “इसलिए हमने वर्तमान नीति को बंद करके पुरानी व्यवस्था के तहत शराब बेचने का फैसला लिया है। पहले की तरह दिल्ली में सरकारी तौर पर शराब बेची जाए। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो।”

उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले गुजरात की तरह दिल्ली में भी शराब की बिक्री में गड़बड़ी करने की कोशिश में हैं। पहले भी ये लोग शराब की ब्रिकी में गड़बड़ी कराते थे, दिल्ली में अवैध शराब बिकवाते थे, नई नीति से इनका धंधा बंद हो गया था।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

Published

on

Loading

नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

Continue Reading

Trending