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मनोरंजन

महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई ‘पठान’ शाह रुख की सिक्योरिटी, मिली थी जान से मारने की धमकी

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Maharashtra government increased the security of Shahrukh

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मुंबई। बॉलीवुड के किंग शाह रुख खान के लिए साल 2023 काफी अच्छा रहा है। उनकी जनवरी में रिलीज हुई पहली फिल्म ‘पठान’ ने बॉक्स ऑफिस पर ‘गदर’ मचाकर रख दिया। इस फिल्म के बाद 7 सितंबर को शाह रुख खान एक बार फिर ‘जवान’ के साथ सिनेमाघरों में लौटे और उनकी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला।

इस बीच अब बॉलीवुड के बादशाह को लेकर एक ऐसी खबर आई है, जिसने उनके फैंस को चिंतित कर दिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो, शाह रुख खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है।

शाह रुख खान की महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई सिक्योरिटी

एक समाचार एजेंसी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर शाह रुख खान को मिली सिक्योरिटी पर महाराष्ट्र पुलिस का बयान शेयर किया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने शाह रुख खान को जान से मारने की मिल रही धमकी के बाद एक्टर को Y+ सिक्योरिटी देते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है।

इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि शाह रुख खान ने लिखित तौर पर राज्य सरकार को ये शिकायत की थी कि ‘पठान’ और ‘जवान’ के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं।

सलमान को भी मिली है सिक्योरिटी

बता दें कि शाह रुख खान से पहले सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से लगातार जान से मारने की मिल रही धमकी के बाद Y+ सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई गयी थी।

 

मनोरंजन

फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

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मुंबई। फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को सात साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया है और 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान हाजिर न होने की वजह से चेक बाउंस केस में कोर्ट ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ नॉन वारेंट इश्यू किया है। कोर्ट का ये फैसला उनके नए प्रोजेक्ट ‘सिंडिकेट’ की घोषणा के पहले आया है।

7 साल पुराने मामले में राम गोपाल वर्मा को सजा

राम गोपाल वर्मा मंगलवार को लगभग सात साल पुराने केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं थे। कोर्ट ने सेक्शन 138 के तहत राम गोपाल वर्मा को आरोपी माना और इस मामले में शिकायतकर्ता को राम गोपाल की तरफ से 3.72 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

राम गोपाल वर्मा की सफल फिल्में

2018 में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया गया था। राम गोपाल वर्मा कुछ सालों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा, उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान अपना ऑफिस भी बेचना पड़ा था। इस मामले में, फिल्म निर्माता को व्यक्तिगत पहचान बॉन्ड भरने और 5,000 रुपये की नकद जमानत राशि का भुगतान करने के बाद जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। राम गोपाल वर्मा सत्या, रंगीला , सरकार और कंपनी जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

मंगलवार को राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, “आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई अवधि नहीं बिताई है।

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