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महाराष्ट्र के मुंबई में हुए नाव हादसे में 13 लोगों की मौत, सीएम की तरफ से 5 लाख का मुआवजा

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मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में हुए नाव हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद पीएम मोदी ने दो लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा “प्रधानमंत्री ने मुंबई में नाव दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”

मुंबई में बुधवार को समुद्र के किनारे नौसेना का एक पोत के एक नाव से टकरा गया था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 99 अन्य लोगों को बचा लिया गया। नौसेना की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि नौसेना का पोत इंजन परीक्षण के लिए जा रहा था, लेकिन तभी शाम चार बजे इसने नियंत्रण खो दिया और करंजा के पास यह नीलकमल नामक नौका से टकरा गया। यह नौका यात्रियों को गेटवे ऑफ इंडिया से लोकप्रिय पर्यटन स्थल ‘एलीफेंटा’ द्वीप पर लेकर जा रही थी।

मृतकों में नौसेना के तीन लोग शामिल

नौसेना ने कहा, ‘‘नौसेना ने तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के समन्वय से खोज एवं बचाव प्रयास तुरंत शुरू किए। बचाव अभियान में नौसेना के चार हेलीकॉप्टर, नौसेना की 11 नौकाएं, तटरक्षक बल की एक नौका और समुद्री पुलिस की तीन नौकाओं की मदद ली गई।’’ इसमें कहा गया, ‘‘नौसेना और अन्य जहाजों की मदद से जीवित बचे लोगों को आसपास की जेटी पर पहुंचाया गया और फिर उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अब तक 99 लोगों को बचाया जा चुका है।’’ नौसेना ने बताया कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें नौसेना का एक कर्मचारी और नौसेना के जहाज में सवार ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के दो लोग शामिल हैं।

सीएम की तरफ से 5 लाख का मुआवजा

फडणवीस ने बताया कि शाम साढ़े सात बजे तक नौसेना के चिकित्सकों ने 10 नागरिकों और नौसेना के तीन कर्मियों समेत 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया। नौसेना के गंभीर रूप से घायल दो कर्मियों को नौसेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फडणवीस ने इस त्रासदी में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस दौरान एक अधिकारी ने बताया कि नौसेना नौका के चालक और इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों के खिलाफ दक्षिण मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मुंबई के साकीनाका निवासी नाथाराम चौधरी (22) की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

 

 

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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को दी 7 दिन की अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हुए दंगो में साजिश के आरोप में जेल बंद आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी।

कौन है उमर खालिद?

उमर खालिद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का पूर्व छात्र है। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के आरोप हैं। बता दें दिल्ली में 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध के दौरान दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।

क्या है उमर खालिद पर आरोप?

जेएनयू के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में साजिश के सिलसिले का आरोपी बनाया है। उमर खालिद को अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, भीड़ जमा करना, राजद्रोह, आपराधिक साजिश समेत अन्य कई धाराओं में पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और विशेष शाखा ने भी दंगे के पीछे कथित साजिश के मामले में उमर से पूछताछ की थी। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। उमर खालिद को 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले उमर खालिद की कई याचिकाएं नामंजूर हो चुकी हैं।

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