प्रादेशिक
50 हजार का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली
गाजियाबाद| 50 हजार के इनामी बदमाश यतेंद्र उर्फ अनिल पैंदा को पुलिस ने शनिवार रात सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के उसके पैर में गोली भी लगी है। 30 अक्टूबर रात गिरफ्तारशुदा अभियुक्त यतेन्द्र उर्फ अनिल पेंदा को केस से जुड़े सामान की बरामदगी के लिए पुलिस लेकर बाहर गई थी।
बंथला नहर रोड बेहटा अंडरपास से आगे गाड़ी से नीचे उतारकर जैसे ही बरामदगी के उद्देश्य से पुलिस आगे बढ़ी तभी अभियुक्त ने अचनाक थानाध्यक्ष की सरकारी सर्विस पिस्टल छीनकर पुलिस पर पिस्टल तानकर भागने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को चेतावनी देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिये कहा गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जिससे उपनिरीक्षक करनवीर सिंह मौके पर ही घायल हो गये, इसके बाद जाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाए पैर में गोली लगने से वह भी घायल हो गया।
अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये स्थान से पालीथिन में लिपटा एक अदद देशी पिस्टल के साथ 4 कारतूस को बरामद किया गया है। अभियुक्त के ऊपर लगभग 3 दर्जन से अधिक मामले दिल्ली एनसीआर में दर्ज हैं। इसके साथ ही आरोपी थाना लोनी का हिस्ट्रीशीटर है व 50 हजार का ईनामिया बदमाश भी है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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