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उत्तर प्रदेश

वंदे भारत के सामने युवक बाइक छोड़कर भागा, एफआईआर दर्ज

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया. यहां एक वंदे भारत ट्रेन झूंसी स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन की ओर जा रही थी. इसी दौरान एक युवक अपनी बाइक पटरी पर छोड़कर भाग गया. बाइक को देखते ही लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी बाइक वंदे भारत ट्रेन से टकरा गई. बाइक के ट्रेन से टकराते ही एक जोरदार आवाज हुई. जिसके बाद ट्रेन में मौजूद सभी लोग डर गए गए थे.

क्या है पूरा मामला?

ये घटना कल शाम 4.20 बजे की है। वंदे भारत वाराणसी से प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। झांसी स्टेशन के निकट बंधवा ताहिरपुर रेलवे अंडर पास के ऊपर कुछ युवक बाइक लेकर रेल ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान वंदे भारत सामने आती दिखी तो एक युवक बाइक को रेल ट्रैक पर छोड़कर भाग गया। बाइक से जोरदार टक्कर के बाद वंदे भारत मैं बैठे यात्रियों ने झटका महसूस हुआ।

बाइक घिसटने की तेज आवाज आने लगी। इसी बीच लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। सूचना वाराणसी स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के कंट्रोल रूम को दी गई तो अलर्ट जारी हुआ और रेल ट्रैक पर आवागमन रोक दिया गया। RPF और जीआरपी घटना की जांच कर रही है और बाइक मालिक की तलाश की जा रही है। बाइक मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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