प्रादेशिक
आयुष्मान भारत योजना के तहत 26 जुलाई से फिर बनेंगे गोल्डन कार्ड
लखनऊ। प्रदेश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार 26 जुलाई से आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। कोरोना काल के दौरान इलाज में गोल्डन कार्ड ने लोगों को काफी राहत दी थी। आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में गोल्डन कार्ड धारकों को 5 लाख रूपए तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है।
कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री जन अरोग्य आयुष्मान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संबल बनी थी। आयुष्मान योजना के तहत बने गोल्डन कार्ड के जरिए लाखों लोगों को पांच लाख रूपए तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। गोल्डन कार्ड के जरिए लोग सरकारी व सरकार की ओर से अधिकृत निजी अस्पताल में अपना नि:शुल्क इलाज करा सकते हैं। इससे पहले 30 अप्रैल तक गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। प्रदेश सरकार अब फिर से विशेष अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26 जुलाई से प्रदेश भर में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनने के लिए जन सुविधा केन्द्र या फिर नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर लोग कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यूपी में बने 1.15 करोड़ गोल्डन कार्ड
केन्द्र सरकार की आयुषमान योजना के तहत प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा कवर की सुविधा दी जा चुकी है। इसके अलावा आयुष्मान योजना से 6 करोड़ 47 लाख लोगों को लाभांवित किया जा चुका है। यूपी में अब तक 1.15 करोड़ गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना में 42.19 लाख पात्रों को लाभांवित किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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