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यूपी में अब माफियाराज और आतंकवाद पर कानून का शिकंजा है: पीएम मोदी

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लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में ₹1,583 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ महीने हम सभी के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदले हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था। लेकिन काशी सहित, यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय हैं। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन-प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिनरात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी कीं, वो बहुत बड़ी सेवा है। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि काशी की, मां गंगा की, स्वच्छता और सुंदरता, हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। शहर में जगह-जगह लग रही बड़ी-बड़ी LED स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नॉलॉजी से लैस इन्फॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएंगी।

पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार-कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। पीएम ने कहा कि काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूँ, कौन से कार्यों को छोड़ूँ। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएँ नहीं आती थीं, पैसा नहीं भेजा जाता था! तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे। लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसीलिए, आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसीलिए, आज यूपी में नए-नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं: आज यूपी में कानून का राज है। माफियाराज और आतंकवाद, जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों-बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ-बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है

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हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”

1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।

 

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