प्रादेशिक
लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक प्रदेशवासियों को यथाशीघ्र वैक्सीनेट किया जाए: सीएम योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन, लखनऊ में कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 86 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 994 है। जनपद अलीगढ़, बलरामपुर, बस्ती, एटा, महोबा, हाथरस और श्रावस्ती में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। यह जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं।
मुख्यमंत्री योगी को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2,38,136 कोविड टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 6.35 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.6 प्रतिशत है। सीएम ने कहा कि गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कोविड टीकाकरण हेतु प्रदान की जा रही निःशुल्क पंजीकरण सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। गत 22 जुलाई तक प्रदेश में 4,27,97,138 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने में वैक्सीन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक प्रदेशवासियों को यथाशीघ्र वैक्सीनेट करने के लक्ष्य के साथ वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि कोविड के नए वैरिएंट के संबंध में गहन अध्ययन-परीक्षण के उद्देश्य से विगत दिनों KGMU व BHU में 211 सैंपल की जांच कराई गई। इसमें एक भी सैंपल में डेल्टा+ वैरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। यह रिपोर्ट बताती है कि अब तक प्रदेश डेल्टा+ वैरिएंट से सुरक्षित है। कोरोना के कारण जिन कार्मिकों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को सभी देयों का अविलम्ब भुगतान किया जाए। इसके साथ ही मृतक आश्रित के तौर पर दी जाने वाली नौकरी भी समय से दे दी जाए।
प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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