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प्रादेशिक

यूपी में बनेंगे 1 लाख 70 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ और सुपोषित बच्चे ही सक्षम नागरिक बन देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। हमारे बच्चे पिछड़ेंगे तो देश भी विकास और समृद्धि के पथ पर पीछे छूट जाएगा। अतएव बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से पोषण की ओर ले जाना यूपी सरकार और केन्द्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अब आंगनबाड़ी केंद्र किराये के भवन में नहीं चलेंगे। यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि इनका स्वयं का भवन सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनप्रतिनिधियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रारंभिक बचपन बाल शिक्षा (ईसीसीई) योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पुस्तिकाओं और प्री-स्कूल किट से लैस 1,70,896 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण करेगी। इसके अलावा, केंद्र बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्ड भी प्रदान करेंगे।

सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण व उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के साथ ही इनमें बच्चों के साथ ‘इंटरेक्शन’ हो तथा इन केंद्रों में बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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