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प्रादेशिक

अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही रही आम आदमी पार्टी: नायब सिंह सैनी

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नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पर अपने चुनावी वादों को पूरा करने में ‘‘विफल’’ रहने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को यमुना पार खदेड़ देने का आग्रह किया।

सैनी ने मध्य दिल्ली के राजिंदर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से यह अपील की। पिछले साल एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह क्षेत्र काफी चर्चा में रहा था।

जनसभा में आप नीत सरकार पर हमला करते हुए सैनी ने आरोप लगाया कि वह अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। सैनी ने कहा, ‘‘उन्होंने स्वच्छ पानी का वादा किया था, लेकिन लोग गंदे पानी से जूझ रहे हैं…केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस जैसा बनाने का वादा किया था, लेकिन शहर की सड़कें खस्ता हालत में हैं। वह पिछले 10 वर्षों में अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं।’’

पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए सैनी ने कहा कि आप सुप्रीमो तिहाड़ से ‘‘छुट्टी’’ पर बाहर आए हैं और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जेल लौट आएंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में जमानत पर बाहर हैं।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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