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प्रादेशिक

कोविड प्रोटोकाल का पालन अवश्य करें, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन पर सम्पर्क करेंः अमित मोहन प्रसाद

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लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 7,94,14,622 सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,47,886 सैम्पल की जांच की गयी है। जनपदों से कल प्रयोगशाला में आर0टी0पी0सी0आर0 जॉच के लिए 90,303 सैम्पल भेजे गये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नये मामले आये हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23 तथा अब तक कुल 16,86,844 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 153 एक्टिव मामले हैं।

उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। कल 04 अक्टूबर 16,70,089 डोज लगाई गयीं। अब तक कुल 11,08,63,293 डोज लगायी जा चुकी है, जिसमें से 8,85,58,148 व्यक्तियों को पहली डोज तथा 2,23,05,145 व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश 11 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला पहला राज्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस टीम निरन्तर कार्य कर रही है।

अब तक 3,58,87,513 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। जिसमें रहने वालों की संख्या 17,25,08,376 है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोग कोविड प्रोटोकाल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

प्रसाद ने कहा कि बारिश का मौसम अभी भी चल रहा है जिसकी वजह से जगह-जगह जल भराव हो जाता है तथा जल-जनित/मच्छर जनित रोगों की सम्भावना अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि अपने आस-पास सफाई रखंे, मच्छरों से बचाव करें तथा अपने आस-पास पानी न जमा होने दें। जल-जनित बीमारियों से बचने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। सुरक्षा के उपाय अपनाकर कोविड तथा मच्छर जनित बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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