प्रादेशिक
अब तक 1,03,57,458 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गईः अमित मोहन प्रसाद
लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी संख्या में टेस्टिंग कार्य करते हुए, टेस्टिंग क्षमता निरन्तर बढ़ायी जा रही है। गत एक दिन में कुल 2,29,440 सैम्पल की जांच की गयी, जो कि अब तक का सर्वाधिक टेस्ट है, जिसमें से 01 लाख 29 हजार से अधिक आरटीपीसीआर में माध्यम से जांच की गई।
प्रदेश में अब तक कुल 4,15,91,659 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 29,192 नये मामले आये हैं तथा 38,687 मरीज संक्रमणमुक्त हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 10,43,134 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में कुल कोरोना के एक्टिव मामलों में से 2,33,290 व्यक्ति होम आइसोलेशन तथा 8673 मरीज निजी चिकित्सालायों में हैं, इसके अतिरिक्त मरीज सरकारी चिकित्सालायों में इलाज करा रहे है।
प्रसाद ने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,48,963 क्षेत्रों में 3,40,43,104 घरों के 16,42,58,162 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। अब तक 1,03,57,458 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई तथा पहली डोज वाले लोगों में से 23,76,640 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। इस प्रकार कुल 1,27,34,138 वैक्सीन की डोज लगायी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष वाले लोगों के साथ-साथ 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। जिसमें लोग बढ़-चढ़कर अपना टीकाकरण करा करे है। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करे।
प्रसाद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 05 मई से 09 मई तक ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रंटलाइन कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर लोगों से सम्पर्क किया जायेगा तथा कोविड लक्षण वाले लोगों को कोविड-19 की जांच हेतु प्रेरित किया जायेगा। इन कर्मियों द्वारा लक्षण युक्त लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को दवाइयों का पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। दवाइयों का पैकेट उपलब्ध न होने पर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज कोविड कमाण्ड सेण्टर में फोन करके अपनी दवाइयों का पैकेट मंगा सकते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं अगर वे डाक्टर की सलाह लेना चाहते हैं तो, वे 18001805146, 18001805145 इस हेल्पलाइन पर सम्पर्क कर सकते हैं।
प्रसाद ने लोगों से अपील है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे, सैनेटाइजर व साबुन से हाथ धोते रहे। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लोगों के प्रयासों एवं जागरूकता से संक्रमण दर में कमी आयी है। उन्होंने बताया कि संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन अवश्य करें।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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