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कुतुब मीनार परिसर में नमाज पढ़ने पर एएसआई ने लगाई रोक, यह है कारण

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नई दिल्ली। दिल्ली स्थिति ऐतिहासिक यूनेस्को विश्व धरोहर कुतुब मीनार परिसर में स्थित मुगल मस्जिद में एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने कहा कि एएसआई ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 47 वर्षों से मस्जिद के इमाम हैं।

हालांकि अब इसको लेकर सरकार से स्पष्टीकरण आया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों के परिसर में धार्मिक प्रथाओं की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वे कार्यभार संभाले जाने के दौरान उपासना स्थल के तौर पर काम कर रहे थे।

संस्कृति मंत्री के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की नीतियां निर्जीव स्थानों पर पूजा की इजाजत नहीं देती हैं।

अधिकारी ने कहा, “एएसआई की नीतियां निर्जीव स्थानों पर पूजा पर रोक लगाती हैं। ऐसा कोई आदेश हाल फिलहाल में जारी नहीं किया गया है और यह नियम पहले से मौजूद है। इससे पहले भी एएसआई ने लेटर लिखा था कि नीति के अनुसार वहां नमाज बंद कर दी जाए। आखिरी ऐसा निर्देश कुछ महीने पहले भेजा गया था।”

इससे पहले उन खबरों को लेकर विवाद छिड़ गया था कि मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुतुब मीनार परिसर में खुदाई करने का आदेश दिया है। हालांकि संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इन खबरों का खंडन किया था। रेड्डी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवाद के बाद संस्कृति सचिव गोविंद मोहन और एएसआई के कई अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा साइट का दौरा किया जिसके बाद और भी अफवाहें आने लगीं। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यात्रा पहले से नियमित थी और इसका ‘परिसर की खुदाई’ वाले विवाद से कोई लेना देना नहीं है।

हालांकि, एक अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार मीनार के आसपास के जैन और हिंदू मंदिरों में प्रतिमाओं की एक सूची बनाने पर विचार कर रही है। संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मिली हिंदू और जैन मूर्तियों को प्रदर्शित करने पर विचार कर रहा है और स्थल की खुदाई या किसी भी धार्मिक प्रथा को रोकने की कोई योजना नहीं है।

कुछ दिन पहले, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के अध्यक्ष तरुण विजय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में मिली गणेश की दो मूर्तियों को परिसर से बाहर ले जाया जाए।

कुतुब मीनार को लेकर विवाद उस समय गहरा गया जब पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने पिछले हफ्ते जोर देकर कहा था कि कुतुब मीनार “मंदिरों में तोड़फोड़” के बाद बनाई गई थी।

उन्होंने कहा था, “भारत की मर्यादा से जुड़े तीन स्थान थे, जिनके बारे में देश बहुत संवेदनशील रहा है; काशी, मथुरा और अयोध्या।”

उन्होंने कहा, “कुतुब मीनार के बारे में वहाँ पर फारसी में लिखा है कि इसे 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है और यह उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने ऐसा किया है, न कि एएसआई या सरकार ने। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा।

उन्होंने कहा हमें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जो हमारे दावों पर आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई सामने थी लेकिन मेरा मानना है कि अगर यह दुस्साहस किसी और देश में दिखाया जाता तो तुरंत कार्रवाई की जाती।

प्रह्लाद पटेल ने कहा एएसआई एक सरकारी एजेंसी है जिसकी लोकप्रियता दुनिया भर में है, उनकी जांच करने का तरीका और उसके अधिकारियों को दूसरे देशों से बुलाया जाता है। हमें कोर्ट को अपना काम पूरी आजादी और सम्मान के साथ करने देना चाहिए।”

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने एएसआई को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निखिल चोपड़ा द्वारा पारित “अगले आदेश तक कुतुब मीनार परिसर से भगवान गणेश की दो मूर्तियों को नहीं हटाने” का आदेश दिया था।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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