उत्तर प्रदेश
औरैया: 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या, पेड़ पर लटका मिला शव
लखनऊ। उप्र के औरैया जिले में लापता हुए 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का शव बीहड़ में एक पेड़ पर लटका मिला, जिसके बाद हडकंप मच गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुँच कर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। छात्र द्वारा की गई आत्महत्या की जानकारी सभी सामने नहीं आई है, पुलिस जांच में जुटी है।
प्राप्त समाचार के अनुसार औरैया जिले के आयाना थाना क्षेत्र के बीझलपुर गांव में एक छात्र लापता हो गया था जिसके बाद परिजन उसकी तलाश करते रहे लेकिन वह नही मिला। इस बीच कुछ ग्रामीण बीहड़ में बकरी चराने पहुचे तब लड़के का शव पेड़ पर लटका दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी।
खबर सुनते ही परिजन पहुँचे, जहां बेटे के शव को देख महिलाओं में चीख पुकार मच गई, गांव में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिजनों से की गई पुलिस की पूछताछ में पता लगा कि वह 11वी का छात्र था, जो राजा निरंजन सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ता था। घर मे पिता के मछली व्यापार में भी मदद करता था। घर से बिना किसी बात या झगड़े के निकला था लेकिन जब काफी देर होने के बाद घर नही आया तब उसकी तलाश की जा रही थी।
घटना की जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी भरत पासवान ने बताया कि एक छात्र का शव पेड़ पर लटके होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन घटना के पीछे की वजह साफ नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है।
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उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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