उत्तर प्रदेश
बहराइच: बारावफात के जुलूस पर गिरा हाईटेंशन तार, 6 की मौत
बहराइच। उप्र के बहराइच जिले में बारावफात के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दु:ख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। सीएम ने डीएम और पुलिस के सीनियर अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बहराइच के नानपारा इलाके के मासुकपुर गांव में जुलूस में आगे आगे चल रहे डीजे पर गांव के बाहर निकलते ही हाईटेंशन तार टूट कर गिर गया। तार की चपेट में आकर गांव निवासी अशरफ अली (24), अरफात (8), इलियास (18), शफीक (14) व सुफियान (18) निवासी चौरीकुटिया की मौके पर झुलस कर मौत हो गई। जबकि तबरेज समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए।
आनन फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा में इलाज के लिए पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान लखनऊ ले जाते हुए तबरेज की भी मौत हो गई। तीन अन्य लोगों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
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घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। छह मौतों से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फरमान व जहीर ने बताया कि हाईटेंशन तार नीचे लटक रहा था। इसे दुरुस्त करने को कहा गया था।
मुख्यमंत्री व्यक्त किया गहरा दुःख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बहराइच में जुलूस के दौरान हुए हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुःख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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