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उत्तर प्रदेश

बस्ती: सांसद खेल महाकुंभ में भयंकर मारपीट, कबड्डी खिलाड़ी का सर फटा; FIR दर्ज

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बस्ती। उप्र के बस्ती जनपद के शहीद सत्यवान स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल महाकुंभ में भयंकर मारपीट होने की खबर है। स्टेडियम सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी के सामने लोहे के रॉड और डंडे दनादन चलने लगे और देखते ही देखते पूरे मैदान में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

एक खिलाड़ी का सिर फट गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें पुलिस के सामने मारपीट हो रही है। मामले में तीन नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

घायल खिलाड़ी का आरोप है कि शराब के नशे में दबंगों ने कबड्डी खिलाड़ियों के सर पर लोहे के रॉड से हमला किया है। जानकारी के अनुसार कबड्डी खेलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में यह खिलाड़ी ग्रुप में किनारे डांस कर रहे थे, तभी छेड़खानी का आरोप लगाकर 10 से 15 लोगों ने इन खिलाड़ियों पर हमला बोल दिया।

दबंगों के हमले में एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल है। वह सिर पर लोहे की रॉड लगने से लहूलुहान हो गया है। बचाव करते हुए उसके एक साथी के हाथ में भी काफी चोट लगी है। घायल खिलाड़ी ने अनूप खरे नाम के एक भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि हम लोग हमलावरों को पकड़कर बिठाए थे, उसी समय वहां पहुंचे नेता अनूप खरे ने हमलावरों को छुड़ाया और हमें ही मारने पीटने लगे।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सीओ आलोक प्रसाद ने बताया कि तीन नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 308, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक दिन पहले मैच में हार जीत को लेकर मारपीट हुई थी। जांच की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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