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उत्तर प्रदेश

उप्र एमएलसी चुनाव में सपा को बड़ा झटका, प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज

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akhilesh yadav Samajwadi Party

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लखनऊ। उप्र एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। सपा ने कीर्ति कोल को मैदान में उतारकर जनजातीय दांव खेला था।

दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को ही भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र सिंह सैंथवार और निर्मला पासवान के साथ ही सपा की तरफ से जनजातीय समाज से आने वाली कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को पर्चा जांच शुरू हुई तो कीर्ति कोल के नामांकन में खामियां मिलीं।

बताया जाता है कि कम उम्र के चलते कीर्ति कोल का नामांकन पत्र खारिज किया गया है। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी।

इसके चलते रिटर्निंग अफसर की तरफ से नामांकन पत्र की जांच के दौरान इसे खारिज कर दिया गया। कीर्ति कोल का नामांकन खारिज होने से भाजपा के दोनों उम्मीदवारों धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान का निर्विरोध निर्वाचित तय हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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