उत्तर प्रदेश
पसमांदा मुस्लिम समाज को जोड़ रही है भाजपा: केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ। उप्र का राजधानी लखनऊ में आज अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच द्वारा पसमांदा मुस्लिम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी लगातर पसमांदा मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए कवायद कर रही है।
केशव मौर्या ने कहा पसमांदा समाज के इस कार्यक्रम के बाद सपा बसपा और कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गयी है। भाजपा में सबका साथ सबका विकास है। चुनाव में जिसने वोट दिया वह भी हमारा और जिसने नहीं दिया वह भी हमारा।
उन्होंने कहा पिछले सरकारों ने आपके समाज को क्या दिया? पसमांदा समाज को भाजपा ने सम्मान दिया है। पिछली सरकारों का मकसद होता था की वोट के लिए दंगा करवा दो।
उन्होंने पूछा हमारे पसमंदा भाई बहनो को क्या हमारी सरकार में परेशान किया गया है? रोज कमाने वाले और रोज खाने वालों को दंगा से सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। वादा करता हूँ भाजपा शासन में आगे भी कभी दंगा नहीं होगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा हमारे और आपके बीच की दूरी समाप्त होनी चाहिए। शायराना अंदाज़ में कहा एक बार करवट बदल के तो देखो। बहुत से बूथ पर अब पसमांदा समाज के लोग जुड़ रहे हैं, समय लगेगा लेकिन आप भी हमें समझ जायेंगे।
विपक्ष के बहकावे में आने के कारण ही आपने हमें वोट देने में देरी की लेकिन हमने कभी भी आपसे भेदभाव नहीं किया पसमांदा समाज के बच्चे मुख्य धारा से जुड़े यही मकसद है, देश द्रोहियो से बचने की जरुरत है।
पसमांदा समय का ज़ब हर जिले में सम्मलेन होगा तब देखना है की विपक्ष का क्या हाल होगा। आपने सब पर भरोसा किया अब भाजपा पर भी भरोसा कर के देखिये। हमारे और आपके बीच की दूरी समाप्त होनी चाहिए। असली ताकत पसमांदा मुस्लिम भाइयों की है। जिस दिन पसमांदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना शुरु कर देगा, वह (विपक्षी) कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आएंगे।
कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, मदरसा शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद समेत राज्यमंत्री जसवंत सैनी और दानिश आज़ाद अंसारी भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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