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प्रादेशिक

गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी कार, 14 लोगों की हुई दर्दनाक मौत

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उत्तराखंड में चंपावत जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सोमवार देर रात एक बोलेरो गहरी खाई में गिर गई।कुल 16 लोग कार में सवार थे जिनमे से 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल वाहन चालक व एक अन्य यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चम्पावत जिले में बारातियों से भरी एक बोलेरो शादी के बाद गांव वापस जा रही थी, तभी रीठा-सूखिढांग सड़क पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता धनराशि देने का ऐलान किया गया है।

Uttarakhand Champawat Accident News Update 13 Bodies Have Been Removed from  the Ditch So Far Rescue Continues

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सूखीढांग के ककनई गांव निवासी मनोज सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की बारात सोमवार को टनकपुर गई थी। बताया कि वापसी के दौरान रात करीब दस बजे वाहन ढेक ढुंगा नामक स्थान पर गहरी खाई में समा गया। मंगलवार सुबह ग्रामीणों को सड़क हादसे का पता चलते ही पुलिस-प्रशासन को सूचना दी गई। आपदा न्यूनीकरण की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुट गया है। टीम लोगों के शव निकालने में जुटी हुई है। गंभीर रूप से घायल वाहन चालक प्रकाश राम व एक अन्य यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Uttarakhand Accident: Bolero Fell In Gorge At Chakrata, Many Died And  Injured - उत्तराखंड में बड़ा हादसा: चकराता में खाई में गिरी गाड़ी, 13 लोगों  की मौत, पीएम मोदी ने किया सहायता

हादसे की सूचना मंगलवार सुबह मिली। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देवेंद्र पींचा समेत तमाम पुलिस अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। राहत व बचाव का कार्य जारी है। हादसे के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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