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नेशनल

OROP पर केंद्र सरकार को लगा फिर झटका, SC ने दिया भुगतान का नया फॉर्मूला

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Muslim side also got a blow from SC in Shri Krishna Janmabhoomi dispute

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नई दिल्ली। वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए लिफाफा बंद रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दे दिया।

इसके अनुसार, योग्य पारिवारिक पेंशनरों को 30 अप्रैल 2023 तक, सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार हासिल कर चुके विजेताओं को 30 जून 2023 तक और 70 साल से अधिक के योग्य पेंशनरों को 30 अगस्त 2023 तक भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बाकी पेंशनरों को समान किस्तों में 28 फरवरी 2024 से पहले भुगतान करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘हमें सर्वोच्च न्यायालय में इस सीलबंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है।’

चीफ जस्टिस ने कहा, ‘मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे के खिलाफ हूं। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए… यह आदेशों को लागू करने के बारे में है। यहां गुप्त क्या हो सकता है।’ पीठ फिलहाल ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को चार किस्तों में ओआरओपी बकाये का भुगतान करने के “एकतरफा” निर्णय के लिए सरकार की जमकर खिंचाई की थी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक हलफनामा और एक अनुपालन नोट दायर किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को 2019-22 के लिए 28,000 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान की समय सारिणी दी गई है।

वापस लेने को कहा था चार किस्त में भुगतान का आदेश

इसके पहले 13 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) के भुगतान करने की बात कही गई थी।

कोर्ट ने कहा था, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए।

नेशनल

दिल्ली में हुई हल्की बारिश, हवाओं में होगा सुधर

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नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सोमवार की सुबह अच्छी खबर लेकर आई। दिल्ली में हुई हल्की बारिश के बाद लोगों को खराब हवा से छुटकारा मिलने के आसार हैं। शांत हवाओं और सर्द मौसम के कारण देश की राजधानी दिल्ली लगातार गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में बारिश होने पर हवा का स्तर सुधरेगा। सोमवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश होने पर दिल्ली का एक्यूआई तेजी से कम हो सकता है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को और खराब हो गई और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 409 पर पहुंच गया जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

शनिवार को 400 से कम था एक्यूआई

शनिवार को एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब” आता है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ माना जाता है। रविवार को राजधानी में पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया और 39 निगरानी केन्द्रों में से 37 ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ में श्रेणी में बताया। कुछ क्षेत्रों में एक्यूआई का स्तर 474 तक दर्ज किया गया। दिल्ली अब भी ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) का चौथे चरण लागू है जिसमें कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय शामिल हैं।

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