उत्तर प्रदेश
एक-एक रोटी के लिए मोहताज है पाकिस्तान, भारत तेजी से बढ़ रहा आगे: सीएम योगी
नोएडा। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतमबुद्ध नगर पहुंचे। यहां के नोएडा स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने 48 वर्ष पहले लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी।
विपक्षी एकता की कवायद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा आज जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाने की बात कह रहे हैं, जबकि जेपी और लोहिया ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस से लड़ाई थी। हमने बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश को पेट्रोलिंग के लिए वाहन दिए। आज कानून व्यवस्था बेहतर होने से लोग नोएडा में निवेश के लिए विदेश से आना चाहते हैं। जैसे उप्र में माफिया ठंडे हो गए उसी तरह से मौसम ठंडा हो गया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रदेश में जी 20 की बैठक हो रहीं हैं। आज पाकिस्तान एक-एक रोटी के लिए मोहताज है, जबकि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमने प्रदेश को छह वर्ष में एक नई पहचान देने का काम किया है।
कोरोना काल में अद्भुद रहा योगी सरकार का काम
नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने कहा- कोरोना काल में योगी सरकार का काम अद्भुद रहा। देश का सौभाग्य है कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है और देश के पीएम नरेंद्र मोदी है। 2014 से पहले लोग निवेश के नाम पर कतराते थे। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश को नई पहचान दी है। बारिश के बावजूद नोएडा के लोगों का सभा में उपस्थित होना ये बताता है की प्रदेश की जनता लोगों को कितना स्नेह करती है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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