उत्तर प्रदेश
गृहमंत्री सहित 15 मुख्यमंत्रियों को सीएम योगी ने भेंट किया ODOP का उपहार
सीएम योगी हर मंच से करते है ODOP वस्तुओं को प्रोत्साहित
फरीदाबाद। उप्र सरकार की ओर से अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) को हर मंच से प्रोत्साहित किया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी के तोहफों को गृहमंत्री सहित 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेंट किया है। योगी आदित्यनाथ गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित आंतरिक सुरक्षा पर दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री ने भेंट किया कन्नौज का इत्र, लखनऊ की चिकनकारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज का इत्र, लखनऊ की चिकनकारी के अलावा ब्रास की प्रतिमा और वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी से बने उपहार यहां भेंट किये हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को ब्रास की प्रभु श्रीराम की प्रतिमा और ओडीओपी की गुलाबी मीनाकारी भेंट की है, जबकि 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए सीएम योगी की ओर से बनारस की गुलाबी मीनाकारी से बने उपहार प्रदान किये गये हैं।
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सभी डेलीगेट्स को सीएम ने दिये ओडीओपी के उपहार
वहीं चिंतन शिविर में सहभागिता करने वाले अन्य डेलीगेट्स को भी 250 ओडीओपी बॉक्स उपहार स्वरूप भेंट किये गये हैं। इसमें 150 बॉक्स इत्र, 25 बॉक्स चिकन स्टाल, 25 बॉक्स सिल्क स्टाल, 25 बाक्स ब्रास बाउल्स और 25 बॉक्स लैकर वीयर तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री ने भेंट किये हैं।
ODOP, ODOP gift, ODOP gift gave by CM YOGI,
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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