उत्तर प्रदेश
गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, खिचड़ी मेले की तैयारियों का लिया जायजा
गोरखपुर। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मंगलवार रात अचानक लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया।
समूचे मंदिर परिसर व मेला परिसर का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने हर एक व्यवस्था की जानकारी ली और संबंधित जिम्मेदारों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सहूलियत वसुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।
गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के समाधि स्थल पर शीश नवाने के बाद उन्होंने खिचड़ी मेले की तैयारियों की जानकारी ली।
मंदिर का मेला परिसर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बैरिकेडिंग को देखा और जरूरी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मंदिर भवन के उच्च स्थानों पर सफाई को लेकर भी हिदायत दी।
समूचे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री मेला परिसर भी पहुंचे। यहां भी उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की पड़ताल की।
इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा, सुख सुविधा व सहूलियत का ध्यान रखना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए रेन बसेरों में पर्याप्त बेड, कम्बल आदि व्यवस्था करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में अलाव भी जलाए जाएं।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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