प्रादेशिक
बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद देने लिए सरकार प्रतिबद्धः सीएम योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद देने लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समस्त मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछले दिनों अतिवृष्टि से जिन जनपदों में कृषि फसलों की क्षति हुई है, उसका तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों का विवरण कृषि अनुदान मॉड्यूल में ऑनलाइन फीड किया जाए, ताकि शासन द्वारा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा सके।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राहत सहायता प्रदान किए जाने की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों की मुआवजा राशि का वितरण प्रभावित किसानों को शीघ्र किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि 35 जनपदों- देवरिया, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मीरजापुर, संतकबीर नगर, सीतापुर, कुशीनगर, बलिया, बहराइच, मऊ, वाराणसी, झांसी, गाजीपुर, बाराबंकी, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, चन्दौली, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, बिजनौर, बस्ती, गोण्डा, चित्रकूट, बलरामपुर, बांदा, औरैया, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, कानपुर देहात, भदोही, सुल्तानपुर, आगरा तथा श्रावस्ती के 2,35,122 प्रभावित किसानों के लिए 77 करोड़ 88 लाख 96 हजार 748 रुपए की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
-
लाइफ स्टाइल1 day ago
स्वस्थ रखने का अच्छा व आसान उपाय है टहलना, कई बीमारियों से करेगा बचाव
-
प्रादेशिक2 days ago
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को दी 11 हजार रु की आर्थिक सहायता
-
ऑफ़बीट3 days ago
कौन है महाकुंभ की मोनालिसा ? जो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल
-
अन्तर्राष्ट्रीय2 days ago
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण आज, मुकेश और नीता अंबानी भी होंगे शामिल
-
अन्तर्राष्ट्रीय2 days ago
अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, सदमे में परिवार
-
नेशनल2 days ago
कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामला: संजय राय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
-
नेशनल1 day ago
केजरीवाल की हालत खराब, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है: बीजेपी
-
नेशनल1 day ago
बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये झुग्गी वालों और गरीब तबके के लोगों को राक्षसों की तरह निगल जाएगी: केजरीवाल