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नेशनल

दिल्ली और गुजरात पुलिस ने की 518 किलो कोकीन बरामद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5000 करोड़ रुपये

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गुजरात। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक ड्रग से जुड़ी कंपनी की तलाशी के दौरान 518 किलो कोकीन बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपये है। दिल्ली-गुजरात पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

पुलिस ने बताया कि, अब तक कुल 1,289 किलो कोकीन और थाईलैंड से 40 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 13,000 करोड़ रुपये है। इस सिंडिकेट से जुड़े कुल 12 लोग अब तब गिरफ्तार हो चुकी हैं, जिनमें से 7 को दिल्ली की पिछली 2 रेड के दौरान हिरासत में लिया गया था।

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चल रहा है अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों और पुलिस को मिशन मोड में एक्शन लेने का निर्देश दे रखा है। इसी कड़ी में बीते एक अक्टूबर को दिल्ली के स्पेशल सेल ने महिपालपुर में तुषार गोयल नाम व्यक्ति के गोदाम पर छापेमारी करके 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की खेप को जब्त किया था। जिसके बाद पुलिस ड्रग माफिया के जड़ तक पहुंचने की तैयारी की। पूछताछ के दौरान मिले इनपुट पर बीते 10 अक्टूबर को दिल्ली के रमेश नगर की एक दुकान से लगभग 208 किलो अतिरिक्त कोकीन बरामद हुई।

 

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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