प्रादेशिक
दिल्ली में काबू में आई कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में मिले 1,550 नए केस
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2 हजार से कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ो के मुताबिक बीते दिन कोरोना के 1550 नए मामले सामने आए हैं और 207 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 4375 लोग स्वस्थ भी हुए। इसी के साथ राज्य में अब कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 23,409 रह गई है। दिल्ली में 30 मार्च के बाद कोरोना के इतने कम केस दर्ज किए गए हैं।
राजधानी में अप्रैल का महीना कहर बहनकर टूटा था। 20 अप्रैल को यहां एक दिन में सर्वाधिक 28 हजार 395 नए मामले रिपोर्ट किए गए थे। राजधानी में अब कोरोना संक्रमण दर घटकर 2.5 फीसदी पर आ गई है।
बता दें कि राज्य में कोरोना पर काबू पाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। संक्रमण कम होने के बावजूद हाल ही में दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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