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प्रादेशिक

केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को दी बड़ी राहत, तेल पर घटाया वैट, 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल

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नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी के लोगों को बुधवार को बड़ी राहत दी। दरअसल, दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल से वैट कम करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस कदम से राजधानी दिल्ली अब पेट्रोल के दाम 8 रूपए कम हो जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30 फीसदी से घटाकर 19.40 कर दिया। केजरीवाल सरकार की इस टैक्स कटौती के बाद आधी रात से पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो जाएगा।

बता दें कि इस साल की शुरूआत से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब लगभग पूरे देश में तेल के दाम 100 रुपए के पार चले गए। हालांकि दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने तेल के दामों से एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को बड़ी राहत दी। मोदी सरकार इस फैसले से तेल की कीमतों में 10 रूपए तक की कमी आ गई।

केंद्र के इस फैसले के बाद ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों ने नई कीमतों को लागू कर लोगों को बड़ी राहत दी। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कदम आगे जाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों से वैट भी घटा दिया जिसके बाद यूपी में पेट्रोल व डीजल के दाम 100 रुपए के नीचे आ गए।

रोज तय होती हैं तेल की कीमतें

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में निर्भर रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट के आए उतार चढ़ाव के हिसाब से भारत में तेल के दाम तय किए जाते हैं। हर दिन तेल कंपनियां की ओर से पेट्रोल-डीजल की नई कीमत जारी की जाती है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से ही फिलहाल अब तक तेल कंपनियों की ओर से भी पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि नहीं की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक दिसंबर माह के पहले दिन भी तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मौजूदा कीमतों के हिसाब से आज रात से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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