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प्रादेशिक

यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तबीयत बिगड़ी, पीजीआई में भर्ती

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की तबीयत बिगड़ गई है। मंगलवार को उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद वह होम आइसोलेशन में थे। आईसीयू में भर्ती डिप्टी सीएम का सिटी स्कैन और एक्सरे के साथ खून की जांच के नमूने लिए गए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर बताया कि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इस पर उन्होंने कोरोना की जांच करवाई। जांच के दौरान उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया।

डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की हालत बिगड़ी तो उनकी बेहतर इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया।

डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी की शुभकामनाओं से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग जीता जा सकेगा। ईश्वर की अनुकम्पा से मैं स्वस्थ होकर पुन: दोगुनी ऊर्जा से सम्पूर्ण प्रदेशवासियों की सेवा में तत्पर हो सकूंगा।

 

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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