प्रादेशिक
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल को सौंपे 80 वेंटिलेटर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज को 80 वेंटिलेटर सौंपते हुए उनका उद्घाटन किया। उन्होंने स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल का सघन निरीक्षण करते हुए मरीजों को दी जा रही सुविधाओं व चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने कहा स्वरूप रानी हॉस्पिटल का विस्तारीकरण कराया जाएगा और इसे मेडिकल कॉलेज जैसा स्वरूप प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां पर पार्किंग की समस्या का निदान किया जाएगा तथा अंदर और बाहर की सड़कों का चैड़ीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाए। आगामी समय को देखते हुए अस्पताल में दुगनी- तिगुनी व्यवस्था करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि यहां पर एक रैन बसेरे की भी व्यवस्था की जाएगी। तीमारदारों के लिए भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि तीमारदारों को दिन में दो-तीन बार उनके मरीज की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए। ज्ञातव्य है कि श्री मौर्य के निर्देश पर तीमारदारो को सूचना देने की व्यवस्था के लिए एक एजेंसी को हायर किया गया था, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में और अधिक गति लाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाॅफ का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश को आपकी सेवा की जरूरत है। प्रत्येक मरीज को अपने परिवार का सदस्य मानकर इलाज करें। इस आपदा की घड़ी में आपका योगदान सराहनीय है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र है। प्रशासन एवं आप लोगो के सहयोग से प्रयागराज में कोविड का स्तर लगातार नीचे आ रहा है। यह हम सभी के लिए राहत की बात है। उन्होंने जिलाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने तीसरी लहर की सम्भावना के दृष्टिगत प्रशासन एवं मेडिकल स्टाॅफ को इसके लिए अभी से तैयार रहने को कहा है साथ ही साथ यह भी कहा है कि मरीजों के बेहतर उपचार के लिए और भी जितने संसाधन की आवश्यकता हो, उसका प्रपोजल बनाकर अविलम्ब प्रस्तुत करें, जिससे कि समय से आवश्यकतानुसार संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके।
उप मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सकों से इलाज में आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी ली एवं कठिनाईयों को दूर करने के लिए आश्वस्त किया। उप मुख्यमंत्री जी ने नर्सिंग डे के अवसर पर नर्सों को तथा सभी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाॅफ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेडिकल कालेज के प्राचार्य से ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा, जिससे कोविड मरीजों के परिजनों को उनका हाल-चाल जानने के लिए परेशान न होना पड़े।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी श्री भानु चन्द्र गोस्वामी, नगर आयुक्त-श्री रवि रंजन, मेडिकल कालेज के प्राचार्य डाॅ0 एस0पी0 सिंह सहित अन्य सम्बंधित चिकित्सकगण उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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