प्रादेशिक
ई़डी ने किया नवाब मलिक को गिरफ्तार, मेडिकल के बाद अदालत में करेगी पेश
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से कथित संदिग्ध भूमि सौदे के एक मामले में करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ईडी मलिक को मेडिकल चेक-अप के लिए एक सरकारी अस्पताल ले गई और उन्हें बुधवार दोपहर बाद एक निर्दिष्ट अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
जैसे ही उन्हें ईडी कार्यालय से बाहर ले जाया गया, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मलिक ने कहा, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे।
ईडी की एक टीम सुबह करीब पांच बजे मलिक के घर गई थी और कुर्ला जमीन सौदे में कथित तौर पर माफिया लिंक होने के आरोप में उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी।
ईडी ने सीआईएसएफ सुरक्षा और मुंबई पुलिस सुरक्षा तैनात की थी, क्योंकि बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मलिक के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने के लिए सुबह से एजेंसी के कार्यालय के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया था।
राकांपा के शीर्ष नेताओं ने गिरफ्तारी के लिए ईडी की इस कार्रवाई की आलोचना की और उन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिशोध के एजेंडे को आगे बढ़ाने और राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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