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आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी, मनीष सिसोदिया भड़के
पंजाब।आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया है. पार्टी के मुताबिक, AAP सांसद संजीव अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड हुई है. ये छापेमारी लुधियाना और गुरुग्राम में की गई है. इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि केंद्र की एजेंसियां लगातार फर्जी केस बनाने में लगी हुई हैं.
AAP सांसद संजीव अरोड़ा ने एक्स पर दी प्रतिक्रिया
मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, तलाशी अभियान के कारण के बारे में निश्चित नहीं हूं, एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘आज फिर मोदी जी ने अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया है. आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं. पिछले दो सालों मैं इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर लिया, मेरे घर रेड कर दिया, संजय सिंह के घर रेड किया, सत्येंद्र जैन के घर रेड कर दिया… कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक फर्जी केस बनाने मैं.’
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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