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उत्तर प्रदेश

बुजुर्ग ने ‘सीएम’ से लगाई गुहार तो संडे को बैंक खोलकर मिली ‘मदद’

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लखनऊ | योगी सरकार की सीएम हेल्पलाइन (1076) प्रदेशवासियों की समस्याओं के निस्तारण में अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सतत मॉनीटरिंग का नतीजा है कि कई मामलों में सीएम हेल्पलाइन के जरिये प्रदेशवासियों की समस्याओं का निस्तारण कुछ ही घंटों में किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण राजधानी के इंदिरानगर के एक बुजुर्ग की समस्या का निस्तारण में देखा भी गया, जिनकी समस्या का निस्तारण कुछ ही घंटों में कर दिया गया। इतना ही नहीं बुजुर्ग की समस्या के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया तो संडे को बैंक खोलकर बैंक अधिकारियों मामले का निपटारा किया और अकाउंट से पैसे निकालकर दिये जबकि इसके लिए बुजुर्ग काफी दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे थे।

छोटे से काम के लिए कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे थे बुजुर्ग सोहनलाल

राजधानी के इंदिरानगर स्थित कैलाशपुरी निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि उनके पिता सोहनलाल और माता राजेश्वरी का एक बैंक में ज्वाइंट अकाउंट था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इलाज के दौरान उनकी माता का देहांत हो गया। मुकेश ने बताया कि पिता सोहनलाल को पैसे की जरूरत थी। इस पर वह बैंक गये और पत्नी के देहांत की सूचना के साथ पैसे निकालने के लिए चेक दी। वहीं बैंक अधिकारियों ने ज्वाइंट अकाउंट से पैसे न निकलने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, ऐसे में उन्हे कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी, इसके बाद ही ज्वाइंट अकाउंट से पैसे निकल पाएंगे। बुजुर्ग सोहनलाल ने बताया कि बैंक अधिकारियों द्वारा जो भी कागजी कार्रवाई बतायी गयी, उसे पूरा किया गया। इसके बाद भी पैसे नहीं निकल सके। उन्होंने वजह पूछी तो अधिकारियों ने बताया कि प्रोसेस में समय लग रहा है। इसके बाद सोहनलाल लगातार कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पैसे नहीं मिले। इससे परेशान होकर बुजुर्ग ने 26 अक्टूबर शाम को सीएम हेल्पलाइन (1076) पर अपनी समस्या बतायी। साथ ही पैसे की जरूरत की बात कही। इस पर सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों ने उनकी समस्या के जल्द निस्तारण की बात कही।

मुख्य सचिव के निर्देश पर रविवार को बैंक खोलकर बुजुर्ग को दिये पैसे

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर सोहनलाल की समस्या के बारे में बताया। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बैंक के जीएम और मैनेजर से संपर्क कर तत्काल समस्या के निस्तारण के निर्देश दिये। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के हस्तक्षेप के बाद बैंक अधिकारियों ने सोहनलाल की समस्या का कुछ ही घंटों में निस्तारण कर दिया, जबकि इसके लिए वह काफी दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे थे। इतना ही नहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर बैंक अधिकारियों ने रविवार को बैंक खोलकर सोहनलाल को पैसे दिये। इस पर सोहनलाल और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने योगी सरकार की सीएम हेल्पलाइन की तारीफ कर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

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उत्तर प्रदेश

यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार की पहल, एफडीआई पॉलिसी में किया संशोधन

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लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के माध्यम से योगी सरकार ने विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत दी है। इसके माध्यम से अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ-साथ लोन या किसी अन्य स्रोत से पैसों की व्यवस्था करती हैं। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में विदेशी निवेश के बढ़ने की संभावना है।

फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को किया गया शामिल

योगी कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) की नीति आई थी, इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। नीति में अर्हता के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 100 करोड़ रुपए रखी गई है। आरबीआई द्वारा जो एफडीआई की परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अभी तक मात्र इक्विटी में किए गए निवेश को ही एफडीआई में सम्मिलित किया जाता है। नीति में जो संसोधन किया गया है उसमें हमने इसे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रूप दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक एफडीआई के तहत कंपनी के पास अपनी इक्विटी होती थी लेकिन ज्यादातर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाहर से लोन के साथ ही दूसरे माध्यमों से भी पैसा मैनेज करती हैं। हमने उसको भी अलाऊ कर दिया है। यदि किसी कंपनी के पास इक्विटी केवल 10 प्रतिशत है और 90 प्रतिशत निवेश राशि की व्यवस्था दूसरे स्रोतों से कर रखी होगी तो हम उसको भी बेनिफिट प्रदान करेंगे।

100 करोड़ के निवेश को माना जाएगा पात्र

उन्होंने बताया कि अब इस नीति को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 कहा जाएगा। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में इक्विटी में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी के लिए प्रिफरेंश शेयर, डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग, स्टैंड बाई लैटर ऑफ क्रेडिट, लैटर्स ऑफ गारंटी व अन्य डेब्ट सिक्योरिटी को भी शामिल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य मोड जो आरबीआई के द्वारा फ्रेमवर्क ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग, ट्रेड क्रेडिट, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लीगेशंस के अंतर्गत किए गए 100 करोड़ के विदेशी निवेश की गणना के लिए अर्ह होंगे। विदेशी निवेशक कंपनी द्वारा की गई फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट राशि (जिसमें इक्विटी में न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा शेष ऋण व अन्य इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मिलाकर 100 करोड़ रुपए का निवेश) को इस नीति के अंतर्गत पात्र माना जाएगा तथा पूंजी निवेश की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

बिना नॉमिनी भी हो सकेगा ग्रेच्युटी का भुगतान

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिर्वत्ति के उपरांत ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है और न ही कोई नॉमिनी बनाया है तो ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पहले कि व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति की ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार को चली जाती थी।

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