Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

आंध्र प्रदेश की फार्मा कंपनी के रिएक्टर में धमाका, 18 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

Published

on

Loading

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के अचुतापुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट होने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लंच ब्रेक के दौरान कंपनी परिसर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई और वे जान बचाने के लिए बाहर भागे। हालांकि इसके पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। इसमें झुलसकर 18 लोगों की मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अच्युतपुरम एसईजेड स्थित एक कंपनी के रिएक्टर में ये ब्लास्ट हुआ। डॉक्टरों की टीम सभी घायलों की निगरानी कर रही है। घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी विजय कृष्णन ने बताया कि दुर्घटना दोपहर करीब दो बजे ‘एसेंटिया’ फार्मा कंपनी के संयंत्र में हुई। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल 30 कर्मचारियों को अनकापल्ली और अचुतापुरम के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कारखाने में आग रिएक्टर विस्फोट के चलते लगी, जिसमें 18 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। कई कर्मचारियों ने इलाज के बीच ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं।

हादसे के समय मौजूद थे 300 कर्मचारी

आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। एनडीआरएफ, दमकल कर्मियों और पुलिस ने इमारत की तीसरी मंजिल पर फंसे कर्मचारियों को बचाया। घायलों को अनकापल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। विस्फोट के समय कंपनी में लगभग 300 कर्मचारी मौजूद थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि इमारत की पहली मंजिल का स्लैब ढह गया। पूरे इलाके धुआं छा गया, जिससे बचाव अभियान में बाधा आ रही है।

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

Continue Reading

Trending