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प्रादेशिक

मुरैना में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो व डंपर की टक्कर में पांच की मौत

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भोपाल। मप्र के मुरैना जिले (Morena District) में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और डंपर की टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की है।

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सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, नूराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर बीती रात यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है।

बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी से कुछ लोग ग्वालियर से लौट रहे थे। वही पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इस घटना में मौके पर दो लोगों की मौत हो गई।

सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची ने इस घटना में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन इलाज से पहले ही तीन लोगों ने दम तोड़ दिया। इस घटना में कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में चल रहा है।

बताया जा रहा है यह सभी मृतक और घायल व्यक्ति नूराबाद थाना इलाके के बित्तोली गांव के रहने बाले हैं और बीती रात ग्वालियर से वापस अपने घर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को नूराबाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच जारी है।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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