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दिल्ली के मीरा बाग में एक आउटलेट पर फायरिंग, वसूली करने के लिए चली गोली

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नई दिल्ली। दिल्ली के मीरा बाग इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. दिनदहाड़े हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, मीरा बाग के राज मंदिर मार्केट में दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई. लोगों ने बताया कि लगभग 8 से 9 राउंड फायरिंग हुई. हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी. वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी में जुटा रही.

वसूली को लेकर हुई फायरिंग

हाल ही में गैंगस्टर कपिल सागवान उर्फ नन्दू ने राज शॉप के मालिक को वसूली की धमकी दी थी. वसूली को लेकर धमकी देने के दूसरे दिन ही फायरिंग की घटना का अंजाम दिया गया. दुकानदार ने धमकी मिलने की सूचना पुलिस को दी थी. कपिल सागवान उर्फ नन्दू गैंगस्टर लॉरेश का एलाइन्स गैंग है. जानकारी के मुताबिक, नंदू यूएसए में मौजूद है.

कितने पैसों को लेकर हुई फायरिंग

जिस दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग की, उस दुकानदार को दो दिन पहले धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत उसने पश्चिम विहार वेस्ट थाने में की थी. शिकायत दर्ज कराने के अगले ही दिन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. हालांकि दिल्ली पुलिस के अनुसार 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर बीते दिन कॉल आया था जिसमें पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज किया है. आज 3 बदमाशों ने आते ही राज मंदिर हाइपर मार्केट पर फायरिंग की, पुलिस सूत्र के मुताबिक कपिल सांगवान गैंग का हाथ इस घटना में बताया जा रहा है

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दिल्ली के आसपास इलाकों में अब पराली जलाने वालों को देना पड़ेगा भारी जुर्माना

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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने लगती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंड के बढ़ने और हवाओं की रफ्तार स्लो होने के बाद हवा में प्रदूषण और स्मॉग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सीजन में पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने के भी मामले देखने को मिलते हैं।

देना पड़ेगा जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम एक्ट 2021 के तहत संशोधित किए गए हैं। बता दें अब पराली जलाने वाले किसानों, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हैं उन्हें 5 हजार रुपये, 2-5 एकड़ वाले किसानों को 10 हजार और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।

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