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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में उतरेगी देश-विदेश की लोकसंस्कृति

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लखनऊ |  योगी सरकार बिरसा मुंडा की जयंती (जनजातीय गौरव दिवस) पर 15 से 20 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी मनाएगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में मेजबान राज्य समेत देश-विदेश की लोकसंस्कृति उतरेगी। उद्घाटन समारोह के उपरांत 11 बजे से सांस्कृतिक समागम शोभायात्रा भी निकलेगी, जिसमें मेजबान उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों के कलाकार शामिल होंगे। प्रतिदिन शाम पांच से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें सहरिया, बुक्सा आदि जनजाति के लोकनृत्य का भी अवलोकन किया जा सकेगा तो वहीं दूसरी तरफ जनजाति लोकवाद्यों को भी मंचीय प्रदर्शन होगा। पोथी घर में जनजाति पुस्तकों का भी अवलोकन कर सकेंगे।

20 से अधिक प्रांत और दो देशों के कलाकारों को मंच देगी योगी सरकार

छह दिवसीय कार्यक्रम में योगी सरकार 20 से अधिक प्रांत के कलाकारों को मंच देगी। इसमें मेजबान उत्तर प्रदेश समेत जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, असम, त्रिपुरा, पंजाब, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। वहीं स्लोवाकिया व वियतनाम के लोक कलाकारों द्वारा भी विशेष प्रदर्शन किया जाएगा।

15 नवंबर को निकलेगी सांस्कृतिक समागम शोभायात्रा

15 नवंबर को उद्घाटन समारोह के उपरांत 11 बजे से सांस्कृतिक समागम शोभायात्रा निकलेगी। इसमें जम्मू-कश्मीर के मोंगो नृत्य- बकरवाल, राजस्थान के तेरहताली नृत्य, लंगा/मांगणियार गायन, सिक्किम के सिंघी छम नृत्य, कर्नाटक के फुगड़ी/सिद्धि नृत्य, ओडिशा का घुड़का नृत्य, मध्य प्रदेश के रमढोल नृत्य, महाराष्ट्र के सांगी मुखौटे नृत्य, छत्तीसगढ़ के माटी मांदरी के जरिए अन्य प्रांतों के कलाकारों को उत्तर प्रदेश में मंच मिलेगा। वहीं मेजबान उत्तर प्रदेश के कलाकार चंगेली नृत्य, नगमतिया, बीन बादन, कठपुतली का मंचीय प्रदर्शन करेंगे।

पोथी घर में जनजाति पुस्तकों का कर सकेंगे अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान पोथी घर में जनजाति से जुड़ी पुस्तकों का भी अवलोकन कर वहां के रहन-सहन, खान-पान, संस्कृति के बारे में भी जान सकेंगे। 16 से 20 नवंबर तक अनेक प्रांतों के लोकनृत्य/लोकगीतों से जुड़े कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे। दोपहर 12 बजे से विमर्श भी होगा। 16 को क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, 17 को जनजाति शिक्षा व स्वास्थ्य-जागरूकता व समाधान पर विमर्श कार्यक्रम होगा। 18 को ‘लोकल से ग्लोबल तक’ जनजातियों में उद्यमिता विकास की संभावनाएं तक विमर्श होगा। 19 को इसका विषय जनजाति विरासत संरक्षण व संवर्धन है। 20 को जनजाति विकास में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर विमर्श होगा।

जनजाति लोकवाद्यों का भी करेंगे दीदार, देसी व्यंजनों का स्वाद भी करेगा आकर्षित

19-20 नवंबर को मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से जननायक बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक की प्रस्तुति होगी। जनजाति लोकवाद्यों का मंचीय प्रदर्शन भी होगा। बुक्सा, सहरिया जनजाति, त्रिपुरा के हौजागिरी नृत्य, छत्तीसगढ़ के भुंजिया आदिवासी लोकनृत्य का भी आनंद उठा सकेंगे। 20 नवंबर को जनजाति कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। जादू के भी कार्यक्रम होंगे। आयोजन में देसी व्यंजनों का स्वाद भी आकर्षित करेगा।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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