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राजीव गांधी के हत्यारे फिर जा सकते हैं जेल, केंद्र ने दाखिल की रिव्यू पिटिशन

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Former PM Rajiv Gandhi killers may go to jail again

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Former PM Rajiv Gandhi) के 6 हत्यारे फिर से सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की है।

पिटिशन में केंद्र ने बड़े दमदार तरीके से दलील रखी है कि क्यों पूर्व पीएम के कातिलों की रिहाई नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन सुनता है और दलीलों से संतुष्ट होता है तो राजीव गांधी के कातिलों को फिर से जेल जाना पड़ेगा।

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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटिशन में केंद्र ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी विदेशी आतंकियों को रिहा करने में अदालत ने गलती की है। उसने रिव्यू पिटिशन पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है। आम तौर पर जज इस तरह की सुनवाई चैम्बर में करते हैं।

केंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि 6 दोषियों- नलिनी श्रीहरन, संथन उर्फ रविराज, गुरुगन, रॉबर्ट पायस, जयाकुमार और रविचंद्रन उर्फ रवि की रिहाई के आदेश की तुलना इसी मामले के एक और दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई के दिए पहले के आदेश से नहीं की जा सकती। पेरारिवलन भारतीय नागरिक था जबकि अभी जिन 6 दोषियों को रिहाई किया गया, उनमें 4 विदेशी हैं।

रिव्यू पिटिशन में कहा गया है, ‘जिन 6 दोषियों की सजा कम की गई है, उनमें से 4 श्रीलंका के नागरिक हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के जघन्य अपराध में देश के कानून के तहत दोषी ठहराए गए विदेशी आतंकियों पर रियायत का मामला ऐसा है जिसका अंतरराष्ट्रीय असर है लिहाजा यह भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पूरी तरह भारत सरकार की संप्रभु शक्तियों के अधीन आता है।’

केंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि इस तरह के महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने उसका पक्ष नहीं सुना। इसी वजह से कोर्ट में रिहाई के खिलाफ महत्वपूर्ण और ठोस सबूत पेश नहीं हो पाए। सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने केंद्र का पक्ष सही से सुने बगैर 11 नवंबर को दोषियों को रिहा करने का फैसला किया जबकि वह इस मामले में एक महत्वपूर्ण पार्टी है।

राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 1999 को नलिनी, संथन, गुरुगन और अरिवु को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। कोर्ट ने रॉबर्ट पायस, जयाकुमार और रविचंद्रन की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था और बाकी दोषियों की सजा को रद्द कर दिया था। बता दें कि इसी साल 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन और 11 नवंबर को नलिनी समेत 6 और दोषियों की रिहाई का फैसला किया।

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World Meditates With Gurudev कार्यक्रम ने रचा इतिहास, 180 से ज्यादा देशों के लोग हुए शामिल

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बेंगलुरु। विश्व ध्यान दिवस पर आयोजित World Meditates With Gurudev कार्यक्रम ने इतिहास रच दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने ऑन लाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दुनिया भर के 85 लाख से ज्यादा लोगों को सामूहिक ध्यान कराया। इस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन में जगह बनाते हुए पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने सामूहिक ध्यान के लिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ा।

180 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए

दरअसल, पूरी दुनिया ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के तौर पर मनाया। इसी क्रम में यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 180 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए और इसके माध्यम से ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित किया। श्री श्री रविशंकर संयुक्त राष्ट्र में विश्व ध्यान दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र में उद्घाटन समारोह से शुरू होकर अपने समापन तक यह कार्यक्रम दुनिया के महाद्वीपों में ध्यान की लहर फैलाता चला गया।

ये रिकॉर्ड टूटे

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

YouTube पर ध्यान के लाइव स्ट्रीम के सबसे ज़्यादा दर्शक

एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स

⁠एक दिवसीय ध्यान में भारत के सभी राज्यों से अधिकतम भागीदारी
एक दिवसीय ध्यान में अधिकतम Nationalities ने हिस्सा लिया

 

 

 

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