उत्तर प्रदेश
बलिया: एक ही परिवार में चार शव मिलने से हड़कंप, पत्नी व दो बच्चे की हत्या कर खुद फंदे पर झूला शख्स
बलिया। उप्र के बलिया जिले के बांसडीह कोतवाली के देवड़ीह गांव में रविवार की देर रात सनकी व्यक्ति ने पत्नी व दो बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसका शव बगीचे में फंदे पर लटका मिला। खबर लगते ही क्षेत्र में खलबली मच गई। मौके पर एसपी एस आनन्द, एएसपी डीपी तिवारी व क्षेत्राधिकारी एसएन वैश्य व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच घटना की जानकारी कर शव को पोस्मार्टम को भेजवाया।
देवडीह निवासी श्रवण राम (35) का पत्नी शशिकला देवी (35) के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसी दौरान श्रवण राम धारेधार हथियार से पत्नी व दो पुत्र सूर्या राव सात वर्ष व दूसरा मिठू चार माह की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को बगीचे में फेंक वहीं पास के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर मृतक श्रवण की जेब से पुलिस को सुसाइड नोट मिला जिसमें उसके द्वारा इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है।
SP एस आनंद ने बताया कि शशिकला के भाई की सूचना पर मौके पर पहुंची पीआरबी के काफी खोजबीन के बाद पत्नी व दो बच्चे का शव बगीचे में मिला, किसी धारेधार हथियार से हत्या की गई है, बगल के पेड़ पर फंदे पर मृतक श्रवण राम का शव मिला। उसके पॉकेट से मिले सुसाइट नोट में खुद हत्या की बात स्वीकारी है। पोस्मार्टम के लिए शव को भेजा गया है।
आपसी सुलहनामा से रहते थे साथ
श्रवण राम व शशिकला के बीच आपसी विवाद न्यायालय में मुकदमा चला था। डेढ़ वर्ष पूर्व आपसी सुलहनामा से शशिकला पुनः ससुराल आकर परिवार जनों से अलग पति व बेटो के साथ रह रही थी। उसके बाद भी इन दोनों में विवाद होता रहता था।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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