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प्रादेशिक

बिहार: सिवान में ‘सारण रिटर्न्स’, जहरीली शराब से चार की मौत; कई अस्पताल में भर्ती

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spurious liquor in Siwan

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सिवान। बिहार के सिवान के लकरी नवीगंज ओपी क्षेत्र के बाला गांव में रविवार की रात जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा एक से बढ़कर आज सोमवार की सुबह चार हो गया है। वहीं, सात लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मृतकों में जनक बीन, धुरेन्द्र माझी, राजेश प्रसाद, पड़ौली निवासी लछन देव राम है। मामले में डीएम अमित कुमार पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बाला गांव में कुछ लोगों के अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण सूचना प्राप्त हुई। सभी को सदर अस्पताल लाया जा रहा था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत रास्ते में हो गई, जबकि पटना जाने के क्रम में दो लोगों की मौत हो गई।

सभी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की बात कही जा रही है। पोस्टमार्टम कराया गया है रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। अनुमंडल प्रशासन घटनास्थल पर कैंप कर रही है। अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की छापेमारी जारी है।

स्प्रिट का सेवन करने के बाद हालत बिगड़ी

सदर अस्पताल पहुंचे पीड़ितों के स्वजन ने बताया कि सभी ने रविवार की शाम स्प्रिट का सेवन किया था। घटना की सूचना मिलते ही महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार और पुलिस पदाधिकारी पोलस्त कुमार सहित आसपास के थानों के पदाधिकारी बाला गांव पहुंच कर मामले की जांच में जुट गए। इधर, सदर अस्पताल प्रशासनिक छावनी में तब्दील हो गया। सदर अस्पताल में मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया चल रही है।

लोगों से की जा रही अपील

घटना के बाद पुलिस गांव में कैंप कर रही है। माइक के जरिए लोगों को शरीब पीने से अस्वस्थ हुए लोगों की जानकारी देने व उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराने का भी आग्रह किया जा रहा है।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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