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बिजनेस

खुदरा व्यवसाय का भविष्य खतरे में,ऑनलाइन पर नकेल जरूरी: संदीप बंसल

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sandeep bansal

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लखनऊ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल (Sandeep Bansal)  के नेतृत्व में आज उप्र की राजधानी लखनऊ के नजीराबाद, अमीनाबाद बाजार में सैकड़ों व्यापारियों एवं उनके बच्चों ने एकत्रित होकर हाथ में तख्तियां झंडे लेकर आम जनता से ऑनलाइन के बजाय दुकानों से खरीदारी करने की अपील की।

संदीप बंसल ने कहा आज धनतेरस के दिन जिस पर बाजारों में मायूसी है इससे साफ पता लग रहा है कि लोग बजाय बाजारों के ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि खुदरा व्यापार का भविष्य अंधकारमय एवं खतरे में है। सरकार को इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर नकेल कसनी पड़ेगी ताकि खुदरा व्यापार जीवित बच सकें।

उन्होंने कहा यदि बाजार से इसी रफ्तार से ग्राहक कम होते रहे तो आने वाले 2 या 3 वर्षों में अधिकांश कम पूंजी की दुकानें बंद हो सकती हैं इसीलिए आवश्यक है कि इसकी रोकथाम समय रहते कर ली जाए।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के मीडिया प्रभारी एवं नजीराबाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गौतम युवा के लखनऊ प्रभारी अश्वन वर्मा, ट्रांस गोमती के अध्यक्ष संजय सोनकर, लखनऊ के उपाध्यक्ष अनुज गौतम, प्रदेश की महिला महामंत्री एकता अग्रवाल, कजरा निगम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सालिम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र सोनकर, साजिद अली, मोहमद सईद सहित सैकड़ों व्यापारी अपील कार्यक्रम में शामिल रहे।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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